वर्षाकाल में झरनों और वॉटर बॉडी के पास जाने पर प्रतिबंध, एसडीएम श्री गंधर्व ने जारी किया आदेश
50 मीटर दायरे में प्रवेश, पिकनिक, स्नान, फोटोग्राफी, वाहन पार्किंग और अवैध नौका संचालन पर रोक
दमोह : 06 जुलाई 2026
वर्षाकाल के दौरान झरनों एवं अन्य वॉटर बॉडी के आसपास होने वाली दुर्घटनाओं और जनहानि की घटनाओं को देखते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट दमोह सौरभ गंधर्व ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत संपूर्ण दमोह अनुभाग में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार झरनों, वॉटर बॉडी तथा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के 50 मीटर दायरे में प्रवेश करना, पिकनिक मनाना, स्नान करना, वीडियो एवं फोटोग्राफी करना, वाहन पार्किंग एवं वाहन उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा उक्त क्षेत्रों में दुकान, रेहड़ी या खाद्य सामग्री की बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी।
एसडीएम श्री गंधर्व ने बताया दमोह अनुभाग के सभी जलाशयों में बिना अनुमति संचालित नाव, नौकाओं एवं अन्य जल क्रीड़ा संबंधी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वर्षाकाल के दौरान समस्त झरनों एवं वॉटर बॉडी के समीप जाना भी प्रतिबंधित किया गया है।
उन्होने जनहानि एवं धनहानि की रोकथाम तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।