किसानों को बड़ी राहत: अब प्लास्टिक के डिब्बों में मिलेगा डीजल, दमोह कलेक्टर ने जारी किए निर्देश


किसानों को बड़ी राहत: अब प्लास्टिक के डिब्बों में मिलेगा डीजल, दमोह कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

हिमांशु रैकवार दमोह 
दमोह-जिले के किसानों एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े उपभोक्ताओं को डीजल उपलब्ध कराने के लिए दमोह कलेक्टर द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर कार्यालय (खाद्य शाखा) द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब किसानों को निर्धारित शर्तों के तहत प्लास्टिक केनों में डीजल देने की अनुमति प्रदान की गई है।


पूर्व में सुरक्षा कारणों से पेट्रोल पंपों से प्लास्टिक के डिब्बों में डीजल देने पर रोक लगाई गई थी, जिससे खेती-किसानी के कार्यों में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। किसानों की आवश्यकता एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने इस व्यवस्था में शिथिलता प्रदान की है।

आदेश के अनुसार किसान एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल प्लास्टिक केन में प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए किसान की पहचान एवं आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य होगा। पेट्रोल पंप संचालकों को प्रत्येक बिक्री का रिकॉर्ड निर्धारित प्रारूप में संधारित करना होगा तथा उसकी जानकारी नियमित रूप से जिला प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी।

कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि डीजल की उपलब्धता एवं सतत आपूर्ति बनाए रखने के लिए पेट्रोल पंप संचालक, ऑयल कंपनियों के सेल्स अधिकारियों तथा आपूर्ति विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से निगरानी करेंगे। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर, पंपसेट एवं अन्य कृषि उपकरणों के लिए डीजल की उपलब्धता आसान होगी तथा किसानों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी।

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