दमोह में मिलावटी और भ्रामक खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर शिकंजा, पांच कारोबारियों के खिलाफ कोर्ट में प्रकरण पेश

दमोह में मिलावटी और भ्रामक खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर शिकंजा, पांच कारोबारियों के खिलाफ कोर्ट में प्रकरण पेश

घी, पनीर, बर्फी और मिठाइयों के नमूने फेल; एडीएम कोर्ट में पहुंचा मामला
हिमांशु रैकवार दमोह 
दमोह। जिले में मिलावटी, अवमानक और मिथ्याछाप खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत पांच खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण तैयार कर अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन प्राधिकारी की अदालत में प्रस्तुत किए गए हैं। कार्रवाई के बाद खाद्य कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति है।

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी बुधौलिया द्वारा जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की गई थी। जांच के दौरान लिए गए नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट में कई खाद्य पदार्थ अवमानक और मिथ्याछाप पाए गए। इसके बाद संबंधित कारोबारियों के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की गई।

इन कारोबारियों पर हुई कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग ने दमोह शहर के बकौली चौक स्थित सेठ प्यारेलाल एंड संस के संचालक स्वप्नेश अग्रवाल के विरुद्ध अवमानक गाय के घी के विक्रय का मामला दर्ज किया है।

वहीं पलंदी चौराहा स्थित न्यू हनुमानगढ़ी स्वीट्स के संचालक विजय गुप्ता के खिलाफ मिथ्याछाप बर्फी के निर्माण और विक्रय का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

ग्राम नरसिंहगढ़ स्थित संदीप स्वीट्स के संचालक संदीप गुप्ता पर मिथ्याछाप श्री राधे कृष्णा हलवा स्वीट बेचने का आरोप है।

इसके अलावा हटा के राय चौराहा स्थित शुभदेवा इंटरप्राइजेस के संचालक दिलीप पटेल तथा हजारी वार्ड स्थित फूलचंद दूध डेयरी के संचालक फूलचंद यादव के खिलाफ अवमानक पनीर के निर्माण और विक्रय का मामला दर्ज किया गया है।

दोष सिद्ध होने पर लगेगा जुर्माना

खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी बुधौलिया ने बताया कि सभी प्रकरणों में अभिहित अधिकारी (डीओ) खाद्य सुरक्षा प्रशासन दमोह राकेश अहिरवार से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के बाद प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं। अब न्यायालय में सुनवाई के बाद आरोप सिद्ध होने पर संबंधित कारोबारियों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 52 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा विभाग की चेतावनी

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में मिलावटी, अवमानक और भ्रामक खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। त्योहारों और आम दिनों में भी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
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