अभाना बस दुर्घटना के बाद परिवहन विभाग की कार्रवाई, बस का परमिट 30 दिन के लिए निलंबित करने का नोटिस जारी
हिमांशु रैकवार बुंदेली संवाद
दो छात्राओं की मौत, एक गंभीर घायल; बस का स्थायी परमिट निरस्त करने की भी तैयारी, वाहन मालिक से 7 दिन में मांगा स्पष्टीकरण
दमोह। जिले के नोहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अभाना के समीप 10 अक्टूबर को हुए भीषण सड़क हादसे के बाद परिवहन विभाग ने यात्री बस के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्घटना में दो छात्राओं की मौत हो गई, जबकि एक छात्रा गंभीर रूप से घायल है। मामले में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सागर के सचिव ने बस मालिक को नोटिस जारी करते हुए दमोह से जबलपुर मार्ग पर संचालित बस के स्थायी परमिट को 30 दिनों के लिए निलंबित करने की कार्रवाई की है। साथ ही, जारी परमिट को स्थायी रूप से निरस्त क्यों न किया जाए, इस संबंध में सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
15 वर्ष पुरानी बस को लेकर उठे सवाल
जारी नोटिस के अनुसार, यात्री बस क्रमांक MP 20 PA 0550 का पंजीयन 2 सितंबर 2011 को हुआ था। वाहन ने 1 सितंबर 2026 को 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली थी। जिला परिवहन अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, उक्त बस दमोह से जबलपुर मार्ग पर स्थायी स्टेज कैरिज परमिट के तहत संचालित हो रही थी।
नोटिस में उल्लेख किया गया है कि वाहन की 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले परमिट का किसी अन्य नवीन यात्री वाहन पर प्रतिस्थापन नहीं कराया गया। इसे मोटरयान अधिनियम एवं परमिट की शर्तों का उल्लंघन बताते हुए विभाग ने संबंधित बस के संचालन और परमिट की वैधता पर सवाल उठाए हैं।
30 दिन का निलंबन, परमिट निरस्तीकरण की चेतावनी
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सागर के सचिव ने मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86(1)(क) के तहत कार्रवाई करते हुए दमोह से जबलपुर मार्ग के एक वापसी फेरे के लिए जारी स्थायी परमिट को 30 दिनों के लिए निलंबित करने का नोटिस जारी किया है। परमिट की उल्लेखित वैधता अवधि 3 मई 2025 से 2 मई 2030 तक है।
बस मालिक मुस्तरी बेगम, निवासी नूरी नगर, दमोह को निर्देशित किया गया है कि वे नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में जवाब नहीं मिलने पर विभाग द्वारा एकपक्षीय कार्रवाई की जा सकती है। नोटिस में परमिट निरस्त किए जाने की संभावना भी स्पष्ट की गई है।
निलंबन अवधि में बस संचालन पर रोक
परिवहन विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परमिट निलंबन की अवधि के दौरान संबंधित वाहन का संचालन नहीं किया जाए। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सागर के सचिव ने जिला परिवहन अधिकारी, दमोह को नोटिस तत्काल तामील कराने के निर्देश भी दिए हैं।
अभाना के समीप हुए इस हादसे में दो छात्राओं की जान जाने के बाद परिवहन विभाग की कार्रवाई से यात्री वाहनों की आयु, परमिट की शर्तों और नियमों के पालन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब बस मालिक के स्पष्टीकरण और विभाग के आगामी निर्णय पर नजर रहेगी।